RAS Examination-2018 Press Note Regarding Online Edit
01/07/2020 - Press Note Regarding Online Edit for Rajasthan State and Subordinate Services Combined Competitive Examination-2018.
RPSC ने जारी किया है 3 नोटिस में प्रक्रियाधीन भर्तियों में अति पिछड़ा वर्ग को कुल 05 प्रतिशत आरक्षण संबंधी प्रावधान लागू किये जाने के फलस्वरूप विभाग से प्राप्त (ओबीसी वर्ग हेतु 04 प्रतिशत अतिरिक्त अधिसंख्य पद सृजित करते हुए) नवीन संशोधित वर्गवार वर्गीकरण आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है
आयोग द्वारा राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2018 हेतु जारी विज्ञापन संख्या 02/परीक्षा/RAS-RTS/2018-19 दिनांक : 02.04.2018, शुद्धि पत्र संख्या 09/18-19 दिनांक 22.05.2018, शुद्धि पत्र संख्या 15/18-19 दिनांक 13.07.2018 एवं शुद्धि पत्र संख्या 24/18-19 दिनांक 16.10.2018 के संबंध में शासन के कार्मिक (क-2) विभाग के पत्र दिनांक 23.06.2019 एवं कार्मिक (क-4/2) विभाग के पत्रांक प. 7(1)कार्मिक/क-4/2/16 पार्ट दिनांक 05.06.2020 के अनुसार प्रक्रियाधीन भर्तियों में अति पिछड़ा वर्ग को कुल 05 प्रतिशत आरक्षण संबंधी प्रावधान लागू किये जाने के फलस्वरूप विभाग से प्राप्त (ओबीसी वर्ग हेतु 04 प्रतिशत अतिरिक्त अधिसंख्य पद सृजित करते हुए) नवीन संशोधित वर्गवार वर्गीकरण आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है
जिसका अवलोकन अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट www.rpsc.rajasthan.gov.in पर करें।
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उक्त ऑनलाइन संशोधन के अवसर के सम्बन्ध में अभ्यर्थियों को निम्नांकित बिन्दुओं को दृष्टिगत रखा जाना है
1- यह सुविधा केवल उक्त परीक्षा हेतु जारी प्रारम्भिक परीक्षा परिणाम में अपिजा वर्ग में सफल घोषित किए गए और मुख्य परीक्षा में उपस्थित हुए है, उन अभ्यर्थियों के लिए ही वर्ग परिवर्तन अपिजा वर्ग से अति पिछड़ा वर्ग करने का अवसर प्रदान किया जा रहा है। उक्त अवसर अंतिम अवसर है इसके पश्चात कोई अवसर देय नही होगा ।
2- संशोधन करने के लिए अभ्यर्थियों को आयोग के ऑनलाईन पोर्टल http://rpsc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध Apply online link को click कर अथवा एस.एस.ओ. (sso) पोर्टल http://sso.rajasthan.gov.in से login कर citizen Apps (GIC) में उपलब्ध recruitment Portal को चयन कर 300 रूपये का शुल्क जमा कराते हुए ऑनलाईन संशोधन कर सकते हैं।
3- उक्त वर्णित बिन्दु की परीक्षा में ऑनलाइन संशोधन स्वीकार नहीं किये हेतु ऑनलाइन प्रार्थना पत्र आयोग कार्यालय को प्रस्तुत किए गये
जायेंगे उक्त परीक्षा के जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व में संशोधन हैं उनके भी ऑफलाइन प्रार्थना पत्र आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किये
है, वे अभ्यर्थी भी केवल ऑनलाईन संशोधन के विकल्प का ही उपयोग करें।
4- उपरोक्त ऑनलाईन संशोधन का अवसर अभ्यर्थियों के हितार्थ सुविधा मात्र है। उक्त संशोधन सम्बन्धित परीक्षा हेतु जारी विज्ञापन में उल्लेखित पात्रता की शर्तो के अनुरूप ही मान्य होंगे विज्ञापन की शर्ते पूर्वानुसार ही रहेगी।
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